Dehradun
धामी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, आबकारी से राजस्व में 11% की वृद्धि का रखा लक्ष्य।

नई आबकारी नीति को केबिनेट ने दी मंजूरी
पर्वतीय क्षेत्र में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन ईकाई की स्थापना का प्राविधान
आबकारी से राजस्व में 11% की वृद्धि का लक्ष्य
जड़ी बूटियों और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा, स्थानीय किसानों को मिलेगा लाभ
स्थानीय उद्यमियों को भी मिलेगा लाभ
देहरादून – राज्य की आबकारी नीति को और भी अधिक पारदर्शी बनाते हुए उत्तराखंड सरकार ने आबकारी के संबंध में आज के कैबिनेट के निर्णयों से मिलावटी शराब को रोकने, पर्यटन प्रदेश होने के नाते ब्रांड उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 के तहत अहम कदम उठाये हैं जिनमे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व लक्ष्य ₹ 4000 करोड़ के सापेक्ष 11% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए ₹ 4440 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन ईकाई की स्थापना का प्राविधान किया गया है, जिसे सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में कम से कम क्षेत्रफल में स्थापित किया जा सकेगा जो कि आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल होने से स्थानीय पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उत्तराखंड में संचालित आसवानी में उच्च गुणवत्ता की मदिरा निर्माण होने से एक ओर राजस्व में वृद्धि होगी वही राज्य में प्रचुर मात्रा में उगने वाली वनस्पतियों, जड़ी बूटियों का उपयोग होने से स्थानीय किसानों हेतु आय के नए साधन उत्पन्न होगे एवं राज्य में निर्मित मदिरा को विश्वस्तर पर पहचान मिलेगी। राज्य की उच्च गुणवत्तायुक्त जड़ी-बूटियों, फलों, फूलों तथा हिमालय की जलवायु, वातावरणीय शुद्धता के कारण उच्च गुणवत्ता के जल स्रोत व अन्य कारकों के कारण विश्वस्तरीय सुगधित मदिरा के मदिरा/मॉल्ट के उत्पादन के हब के रूप में राज्य प्रतिष्ठित हो सकेगा। जिस प्रकार यूरोप में स्कॉटलैंड, इटली आदि विश्वस्तरीय मदिरा के लिए प्रतिष्ठित है उसी प्रकार हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड विश्वस्तरीय स्प्रिटामॉल्ट के उत्पादन केंद्र के रूप में अतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सकेगा।

विदेशी मदिरा की भराई (बॉटलिंग) के लिए आबकारी राजस्व एवं निवेश के दृष्टिगत प्रथम बार प्राविधान किए जा रहे है ताकि प्रदेश “उपभोक्ता राज्य से उत्पादक एवं निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित हो सके। प्रदेश में विदेशी मदिरा के थोक व्यापार को उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासियों के रोजगार के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन / व्यापार (FL-2) अनुज्ञापन को उत्तराखण्ड के अर्ह नागरिकों को दिए जाने का प्राविधान किया गया है।
आबकारी राजस्व अर्जन की दृष्टि से प्रथम बार ओवरसीज मदिरा की आपूर्ति के लिये थोक अनुज्ञापन FL-2(O) का प्राविधान किया गया है जिससे कस्टम बॉण्ड से आने वाली ओवरसीज मदिरा के व्यापार को राजस्व हित में नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य की कृषि/बागवानी से जुड़े कृषकों के हित में देशी शराब में स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती,तिमूर, आड़ आदि का समावेश किया जाना अनुमन्य किया गया है। मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण, दो चरणों की लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धात पर पारदर्शी एवं अधिकतम राजस्व अर्जन की दृष्टि से किया जाएगा। नवीनीकरण उन्ही अनुज्ञापियों का किया जाएगा जिनकी समस्त व्यपगत देयताए बेबाक हों और प्रतिभूतियाँ सुरक्षित हों। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो वर्ष का ITR दाखिल करना अनिवार्य होगा। एक आवेदक सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम तीन मदिरा दुकानें आवंटित की जा सकेंगी। प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित मदिरा दुकान के सापेक्ष उप दुकान खोले जाने की अनुमति राजस्व हित दी जा सकेगी। देशी मदिरा दुकानों में 36 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब या 25 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार एवं सादा मदिरा एवं विशेष श्रेणी की मेट्रो मदिरा की आपूर्ति के प्राविधान किए गए हैं। विदेशी / देशी मदिरा के कोटे का अनतरण कोटे के अधिभार के 10% तक अनुमन्य होगा। विदेशी मदिरा में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण कर मदिरा ब्राण्डो का मूल्य विगत वर्षों की भाँति निर्धारित किया गया है, जिससे आबकारी राजस्व सुरक्षित रहे और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मदिरा उपलब्ध हो सके।
प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन एवं स्थानीय रोजगार की दृष्टि से पर्वतीय तहसील एवं जनपदो में मॉल्स डिपार्टमेन्टल स्टोर में मदिरा बिक्री का अनुज्ञापन शुल्क ₹.05 लाख (पाँच लाख)/ दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्गफुट का प्रविधान किया है। विगत वर्ष से भिन्न स्टार कैटेगरी के अनुसार बार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया गया है, इसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से सीजनल बार अनुज्ञापन शुल्क का प्रावधान किया गया है।परपरागत रूप से अवैध कच्ची शराब के उत्पादन क्षेत्रों में लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने तथा ऐसे क्षेत्रों में वैध मदिरा के विक्रय को प्रोत्साहन करने हेतु उप दुकान का प्राविधान किया गया है।
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त्यूणी-चकराता-मसूरी-बाटाघाट एनएच 707ए पर भारी भूस्खलन, मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त

Dehradun News : लगातार हो रही बारिश के बीच देर रात डिमटा बैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-707A का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क का एक हिस्सा टूटने के कारण कैम्पटी-यमुना ब्रिज मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। मार्ग बंद होने से मसूरी और यमुना घाटी के बीच यातायात प्रभावित हुआ है।
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त्यूणी-चकराता-मसूरी-बाटाघाट एनएच 707ए पर भारी भूस्खलन
भारी बारिश के कारण डिमटा बैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-707A बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण दोनों ओर से यातायात ठप हो गया है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही कैम्पटी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली।
मसूरी से यमुना ब्रिज की ओर जाने से बचने की अपील
थानाध्यक्ष कैम्पटी योगेंद्र सिंह गुसाईं ने वाहन चालकों और यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मसूरी से यमुना ब्रिज की ओर जाने से बचें। इसी तरह यमुना घाटी की तरफ से मसूरी आने वाले वाहनों को भी इस मार्ग पर न जाने की सलाह दी गई है।

पुलिस ने की वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब तक प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से मार्ग खोलने को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती, तब तक वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। साथ ही सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से के आसपास जाने से बचने को कहा गया है।
मार्ग पूरी तरह बंद होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ मसूरी और यमुना घाटी की ओर जाने वाले पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण सड़क को हुए नुकसान के बाद फिलहाल यातायात बहाल नहीं हो सका है।
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आज मसूरी में उपराष्ट्रपति का दौरा, LBS अकादमी में कार्यक्रम में होंगे शामिल

Mussoorie News : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गुरुवार को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) पहुंचेंगे। यहां वो आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के 2024 बैच के फेज-II के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
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आज मसूरी में उपराष्ट्रपति का दौरा
आज उपराष्ट्रपति सुबह करीब 11 बजे देहरादून के लोक भवन से रवाना होकर मसूरी स्थित एलबीएसएनएए के कालिंदी अतिथि गृह पहुंचेंगे। अकादमी में उनका स्वागत और परिचय कार्यक्रम होगा। इसके बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर भी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे।
LBS अकादमी में होगा खास कार्यक्रम
श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद उपराष्ट्रपति अकादमी के संपूर्णानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलने वाले आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के 2024 बैच के फेज-II के समापन समारोह को वो संबोधित करेंगे। कार्यक्रम पूरा होने के बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे उपराष्ट्रपति सड़क मार्ग से मसूरी से देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।

मसूरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मसूरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अकादमी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, वीआईपी दौरे को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्धारित जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।
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रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम धामी का तोहफा, 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में यात्रा फ्री

Uttarakhand News : रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन के अवसर पर 28 और 29 अगस्त 2026 को उत्तराखंड की महिलाएं प्रदेश के भीतर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में शत-प्रतिशत किराया छूट के साथ निशुल्क यात्रा कर सकेंगी।
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रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम धामी का तोहफा
उत्तराखंड शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर उत्तराखंड परिवहन निगम को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिए कोई किराया नहीं देना होगा।

28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में यात्रा फ्री
रक्षाबंधन पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके और परिजनों से मिलने के लिए यात्रा करती हैं। राज्य सरकार की इस पहल से उन्हें सुरक्षित, सुगम एवं निशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य पर्व के दौरान महिलाओं के आवागमन को आसान बनाना तथा उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करना है।
निशुल्क यात्रा से होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी सरकार
बता दें कि इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखंड शासन रीना जोशी ने शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं को निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने के फलस्वरूप उत्तराखंड परिवहन निगम को होने वाले व्ययभार की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परिवहन विभाग ने निगम को शासनादेश के अनुरूप तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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