Uttarakhand
विशेष समुदाय का युवक देवभूमि में बना रहा था महिलाओं-युवतियों आपत्तिजनक विडियो, भीड़ ने की पिटाई

उत्तरकाशी: उत्तरकाशी के मुख्य बाजार में बुधवार की शाम एक युवक द्वारा चोरी-छिपे महिलाओं और युवतियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद शहर में तनाव का माहौल है। युवक की पहचान इंदिरा कॉलोनी निवासी अरशद अहमद अंसारी (24 वर्ष) के रूप में हुई है…जो सब्जी की ठेली लगाकर गुज़ारा करता है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब साढ़े सात बजे अरशद को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर एक दुकान के बाहर मोबाइल से महिला ग्राहकों की फोटो-वीडियो बनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। युवक के मोबाइल की जांच करने पर उसमें कई महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो व वीडियो पाए गए, जिससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उसकी मौके पर पिटाई कर दी।
इसके बाद युवक को पकड़कर कोतवाली लाया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अरशद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सार्वजनिक स्थान पर अशोभनीय हरकतों से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भावना कैंथोला ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और उसका मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।
संगठनों में नाराज़गी, कठोर कार्रवाई की मांग
इस घटना से विहिप बजरंग दल और उत्तराखंड क्रांति दल में भारी आक्रोश है। संगठनों के पदाधिकारियों ने एक सुर में घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर इस तरह के मामलों में सख्त कदम नहीं उठाए गए…तो महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक के मोबाइल में सैकड़ों तस्वीरें मौजूद हैं…जिनकी गहन जांच जरूरी है।
बाजार में तनाव, महिलाओं में डर का माहौल
घटना के बाद से बाजार क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है और महिलाएं सहमी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में आने वाली महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को और ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है।
पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष ढंग से की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
big news
चमोली में अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर नीचे गिरी कार, दर्दनाक हादसे में चालक की मौत

Chamoli News : उत्तराखंड में सड़क हादसों का सिलिसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिनों-दिन सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता ही जा रही है। चमोली में एक कार अनियंत्रित होकर 150 मीटर नीचे गिर गई। हादसे में चालक की मौत हो गई।
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चमोली में अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर नीचे गिरी कार
चमोली जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये हादसा थराली ब्लॉक के कुलसारी-ढालु-मालबज्वाड़ मोटर मार्ग पर हुआ है।
जहां नैल ढालु के पास देवाल के उलंग्रा गांव निवासी प्राणी दत्त कुनियाल अपनी कार को मोड़ रहे थे। लेकिन इसी दौरान वो अनियंत्रित होकर गिर गई।
हादसे में चालक की दर्दनाक मौत कार संख्या UK 11 A 3154 को
बताया जा रहा है कि कार संख्या UK 11 A 3154 अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर नीचे गिर गई। इस हादसे में कार चालक प्राणी दत्त कुनियाल गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद से गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस कारणों का पता लगाने में जुट गई है।
Rudraprayag
रूद्रप्रयाग में भीरी रोड पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

Rudraprayag News : रूद्रप्रयाग जिले के भीरी रोड पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। आबकारी विभाग की टीम ने चार पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है।
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रूद्रप्रयाग में भीरी रोड पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी प्रतीक जैन के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी रमेश बंगवाल के मार्गदर्शन में जिले रुद्रप्रयाग में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 21 जनवरी को आबकारी टीम द्वारा भीरी रोड पर नियमित रोड चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
चार पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद
रोड चेकिंग के दौरान एक सैंट्रो कार संख्या 5353 को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर वाहन से अंग्रेजी शराब की कुल चार पेटियां बरामद की गईं। बरामद शराब में 192 पव्वे और 48 अद्धे शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मौके से मुन्ना नामक अभियुक्त को पकड़ा गया। जिसे नियमानुसार हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। ताकि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ समाज को नशे से मुक्त रखा जा सके।
Pithoragarh
पिथौरागढ़ में मानकविहीन खाद्य पदार्थों पर करारा प्रहार, 3.70 लाख का लगा जुर्माना

Pithoragarh News : पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय सलाहकार समिति (सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा को लेकर जनपद में की गई कार्यवाहियों की गहन समीक्षा की गई और भविष्य की ठोस रणनीति तय की गई।
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पिथौरागढ़ में मानकविहीन खाद्य पदार्थों पर करारा प्रहार
पिथौरागढ़ में पांच सितंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अवधि में 37 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। जिनमें जांच रिपोर्ट के आधार पर रसगुल्ला मिठाई और खोया बर्फी के दो नमूने मानकों के विपरीत पाए गए।
मानकों के उल्लंघन पर खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किए गए। माननीय न्यायालय द्वारा दो मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 3,70,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। जिसमें गाय के घी प्रकरण में 1.40 लाख रुपए और मस्टर्ड ऑयल प्रकरण में 2.30 लाख रुपए का जुर्माना शामिल है।
3.70 लाख का लगाया गया जुर्माना
खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के अंतर्गत 157 लाइसेंस निर्गत किए गए। जिससे 1,80,700 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस दौरान 61 निरीक्षण किए गए। वीआईपी भ्रमण के दौरान परोसे जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों की जांच, गुंजी मैराथन-2025 में विभागीय ड्यूटी और न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी भी की गई।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील के अंतर्गत संचालित रसोईघरों और कैंटीन का एफएसएस एक्ट-2006 के तहत पंजीकरण, स्लॉटर हाउस, पृथक मीट मार्केट का निर्माण, सड़कों के किनारे खुले में खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक और एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को नियमित व सघन निरीक्षण अभियान चलाने, सड़क किनारे और खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने और मानकविहीन व एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय विद्यालयों में संचालित सभी रसोईघरों और कैंटीन का अनिवार्य रूप से एफएसएस एक्ट-2006 के तहत पंजीकरण शीघ्र पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए, ताकि बच्चों को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में स्लॉटर हाउस उपलब्ध नहीं हैं। वहां स्थानीय निकायों द्वारा चरणबद्ध कार्ययोजना के तहत स्लॉटर हाउस एवं पृथक मीट मार्केट के निर्माण के निर्देश भी दिए गए।
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