Crime
देहरादून: युवक ने फायरिंग कर मचाई अफरातफरी, पुलिस ने दबोचा

देहरादून : राजधानी देहरादून के ISBT फ्लाईओवर क्षेत्र में सोमवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने हवा में फायर कर दिया। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। युवक के पास से एक अवैध देसी तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना की पूरी जानकारी:
ISBT चौकी पर रात्रि करीब 10 जून 2025 की रात सूचना प्राप्त हुई कि फ्लाईओवर के नीचे किसी युवक ने फायरिंग कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस को वहां एक युवक दिखाई दिया, जिसे कुछ लोग पकड़कर मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ।
गिरफ्तार युवक की पहचान आयुष राठी (21 वर्ष), पुत्र नरोत्तम सिंह, निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पूछताछ में आयुष ने बताया कि वह मौके पर उस वक्त पहुंचा जब एक लड़का और लड़की के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। ऑटो चालक और अन्य राहगीर लड़की की ओर से बीच-बचाव कर रहे थे।
शोर सुनकर आयुष भी वहां पहुंचा और सुलह कराने की कोशिश की। लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने उसे लड़के का साथी समझ लिया और उस पर हावी हो गई। खुद को बचाने के लिए युवक ने हवा में एक फायर कर दिया। पुलिस के अनुसार यह केवल हवाई फायर था, जिससे कोई घायल नहीं हुआ है।
पुलिस की जांच में क्या सामने आया:
किसी लड़की से छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं हुई।
किसी बुजुर्ग को गोली लगने जैसी अफवाह निराधार पाई गई।
केवल भगदड़ में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया।
आरोपित के खिलाफ अवैध हथियार रखने का मुकदमा दर्ज
पुलिस ने आयुष राठी के पास से बरामद अवैध हथियार के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस की अपील:
पुलिस ने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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Navvivahita Ki Hatya: लव मैरिज के बाद घर में मिला शव, पति फरार

Roorkee main Navvivahita Ki Hatya
रुड़की – मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा में एक Navvivahita Ki Hatya का मामला सामने आया है। मृतका का नाम जेबा खानम उर्फ मोना था, और उसकी शादी जनवरी 2025 में मुजफ्फरनगर निवासी समीर उर्फ राजा से हुई थी। पुलिस को मृतका का शव बंद मकान से बरामद हुआ है, जो दो दिन से बंद था। शव की स्थिति देखकर मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया गया है और पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है। हत्या की जानकारी मिलने के बाद एसपी देहात शेखर चंद सुयाल और सीओ विवेक कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे।
पति पर संदेह, फरार
जेबा की बहन तरन्नुम ने बताया कि दोनों की लव मैरिज थी और शादी के बाद से वे मंगलौर के नबी कालोनी में रह रहे थे। दो दिन पहले जेबा ने फोन कर बताया था कि समीर उसे मारपीट कर रहा है और उसकी हत्या भी हो सकती है। इसके बाद तरन्नुम ने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोमवार शाम को जब तरन्नुम मंगलौर पहुंची, तो मकान का दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शक होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।
पुलिस कार्रवाई
पुलिस मौके पर पहुंची और पास के निर्माणाधीन मकान से समीर के घर में दाखिल हुई। पुलिस ने जांच शुरू की और आस-पास के लोगों से जानकारी जुटाई। मौके पर मौजूद फोरेंसिक टीम ने शव की जांच की और महिला के गले पर निशान पाए। चेहरा बुरी हालत में था, जिससे यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है।
मृतका का पति समीर फरार है, उसकी तलाश जारी
कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला हत्या का ही लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। मृतका का पति समीर फरार है और उसकी तलाश जारी है।
इस घटनाक्रम ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का खुलासा किया जा सके।
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सरकारी धन का गबन करने वाले लिपिक मदन सिंह गोसाई को पांच साल की सजा

हरिद्वार: सरकारी पैसे का गबन कर सरकारी तंत्र की साख को नुकसान पहुंचाने वाले एक लिपिक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ऐथल में लिपिक रहे मदन सिंह गोसाई को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पांच साल की जेल और ₹10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
कैसे हुआ घोटाला उजागर
सहायक अभियोजन अधिकारी नवेंदु कुमार मिश्रा के अनुसार, आरोपी लिपिक ने वर्ष 2008 में स्कूल में तैनाती के दौरान कई प्रधानाचार्यों के फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए और उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों से अवैध तरीके से रकम निकाल ली।
इतना ही नहीं, आरोपी ने छात्र-छात्राओं से एकत्र की गई राजकीय शुल्क और छात्र निधि की रकम भी बैंक पासबुक में जमा नहीं की, बल्कि निजी लाभ के लिए हड़प ली।
यह घोटाला तब सामने आया, जब विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य ने खातों की जांच करवाई और गड़बड़ियों का पता चलते ही पथरी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच और कोर्ट का फैसला
थाना पथरी पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने करीब 14 गवाहों के बयान दर्ज किए और सबूतों के आधार पर मदन सिंह गोसाई को दोषी ठहराया।
अंततः कोर्ट ने सरकारी तंत्र की साख को ठेस पहुंचाने के अपराध में आरोपी को पांच साल की सश्रम जेल और ₹10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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