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मार्च से लागू हो रहे परिवहन विभाग के नए नियम, इन नियमों के तहत चलाना होगा वाहन…नही तो पड़ेगा महंगा।

नैनीताल – मार्च की शुरुआत के साथ परिवहन विभाग के नए नियम भी लागू हो जाएंगे, जिसके बाद स्कूल बस, टैक्सी, मैक्स, ऑटो और मालवाहक वाहनों को नए नियमों के तहत चलना होगा। ऐसा न होने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने बीती नौ जनवरी को हुई आरटीए की बैठक में करीब 10 मुद्दों पर सहमति दी थी, जिसके बाद बीती 2 फरवरी को संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर एक महीने बाद इन नए नियमों को लागू किए जाने की बात कही थी। 2 मार्च को एक महीना बीतने पर परिवहन विभाग के 9 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इससे हल्द्वानी संभाग में पंजीकृत टैक्सी-मैक्स वाहनों को अब अपना लगेज कैरियर बदलना होगा। इसके लिए मार्च के पहले हफ्ते से परिवहन विभाग कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। वहीं कुमाऊं संभाग के पर्वतीय क्षेत्र में अब मालवाहक वाहन 90 क्विंटल के बजाय आरसी के अनुसार भार ले जा सकेंगे।
पर्वतीय रूट पर नहीं जाएंगे ऑटो
आरटीए की बैठक में हल्द्वानी संभाग में चल रहे ऑटो के लिए 16 किमी क्षेत्र के दायरे में चलने का नियम लागू किया है। अब ऑटो नैनीताल रोड पर भुजियाघाट तो रामनगर में गर्जिया मंदिर तक नहीं जाएंगे। इसके साथ ही परमिट के अनुसार शहर के केंद्र से नगर निगम, नगर पालिका सीमा के बाहर ऑटो का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह रुद्रपुर से किच्छा या गदरपुर के बीच चल रहे ऑटो भी अब नहीं चलाए जा सकेंगे।
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भवाली सेनिटोरियम में बनेगा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, 250 सौ करोड़ की लागत से होगा तैयार

नैनीताल के भवाली सेनिटोरियम की 225 एकड़ भूमि पर मल्टी सुपर स्पेसियलिटी हॉस्पिटल ढाई सौ करोड़ में बनेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों में खुशी की लहर है।
भवाली सेनिटोरियम में बनेगा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल
भवाली में सेनिटोरियम की 225 एकड़ जमीन पर मल्टी सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्थानीय लोग खुश नजर आ रहे हैं। टीबी हॉस्पिटल सेनिटोरियम भवाली की स्थापना सन 1912 में ब्रिटिश काल में हुई थी। टीबी के लाखों मरीजों को उपचार देने वाली इस अस्पताल की हालत बिगड़ चुकी है।
खंडहर में तब्दील हो चुके हैं अस्पताल के कई भवन
वर्तमान में इस अस्पताल की कई भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इस अस्पताल में 378 बेड का यह अस्पताल आज मात्र 60 बेड का रह चुका है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पहाड़ के लोगों को सुविधा के लिए मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जाना है। टीवी सेनेटोरियम चेस्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसके अलावा कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट बनाया जाएगा। जिसके बाद अब लोगों को अब हल्द्वानी ऋषिकेश दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा।
नैनीताल के साथ तीन अन्य जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ
भाजपा नेता हेमचंद्र आर्य ने 2018 में सेनेटोरियम अस्पताल को एम्स बनाने के लिए लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया था। आज उनकी कोशिश आज रंग लेकर आई है। हेमचंद्र आर्य ने उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया।
आर्य ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया है कि शीघ्र ही धनराशि लेकर लोगों का कहना है कि सेनिटोरियम को एम्स हॉस्पिटल बनाएं जिससे कि लोगों की जान बच सके। अगर सेनिटोरियम को अच्छा अस्पताल बनाया जाता है तो अल्मोड़ा रानीखेत बागेश्वर पिथौरागढ़ सब के लिए नजदीक का सुविधाजनक अस्पताल होंगा। लोगों को ईलाज के लिए नजदीक में अच्छी सुविधा मिल जाएगी।
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Banbhulpura News : बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट, जानें यहां

Banbhulpura News : हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आई है। बनभूलपुरा रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है।
Banbhulpura News : बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
आज सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को निर्धारित सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 10 दिसंबर तय कर दी है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि आज इस बहुचर्चित केस में कोई महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते सुनवाई स्थगित कर दी गई।
10 दिसंबर को हो सकता है मामले का फैसला
बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र की रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा तैयार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हजारों परिवारों के पुनर्वास एवं हटाए जाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी गई है। पुलिस-प्रशासन लगातार इलाके में गश्त कर रहा है और किसी भी तरह की अफवाहों पर नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है कि दस दिसबंर को इस मामले में फैसला आ सकता है।
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Banbhulpura : फैसले से पहले छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

हल्द्वानी के Banbhulpura रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सभी की नजर कोर्ट के फैसले में टिकी हुई है। फैसला आने से पूर्व जिलाप्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पूरे इलाका छावनी में कब्दील हो गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है।
Banbhulpura फैसले से पहले छावनी में तब्दील
बनभूलपुरा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में कल अंतिम सुनवाई है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की 30 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुना सकता है। इसके लिए रेलवे अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बैठक कर चुका है। इसके साथ ही बनभूलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खुफिया तंत्र को एक्टिव किया जा चुका है।

फैसले से पहले प्रशासन ने कसी कमर
फैसला आने से पहले रेलवे विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। संवेदनशील क्षेत्र वनभूलपुरा में भारी फोर्स को तैनात कर दिया है। वर्ष 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस जमीन को खाली करने के आदेश जारी किए गए थे। जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था। लेकिन विरोध और स्थानीय लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के बाद मामला टल गया था। तब से लेकर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। कल सुप्रीम कोर्ट रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बड़ा फैसला दे सकती है।
लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने बताया कि Banbhulpura रेलवे अतिक्रमण भूमि मामले में कल कोर्ट का फैसला आ सकता है। जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली है। आज आरपीएफ और जनपद पुलिस क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों से अपील कर रहा है किसी भी भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन पूरे मामले में नज़र बनाए हुए है। माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
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