Uttarakhand
जगली मशरूम खाने से दो महिलाओं की हालत बिगड़ी, इलाज के दौरान एक महिला की मौत।

उत्तरकाशी – उत्तरकाशी चिन्यालीसौड़ के जोगत मल्ला में दो अलग-अलग परिवार की दो महिलाओं की जंगली मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ गई। एक महिला की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य महिला की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

प्रखंड के जोगत मल्ला में दो महिलाएं जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। इस दौरान महिलाएं जंगली मशरूम घर ले आई। जंगली मशरूम खाने से दोनों की तबीयत बिगड़ गई। मृतका बिंदा देवी (60) पत्नी वेदप्रकाश घर में अकेली रहती थी। दूसरी महिला ममता देवी (40) पत्नी स्व. कन्हैया लाल के साथ एक बेटा रहता है, लेकिन गनीमत रही बच्चे ने मशरूम नहीं खाया।
दोनों महिलाओं की तबीयत बिगड़ी तो पड़ोसी दोनों को इलाज के लिए देर रात लाए। सीएचसी चिन्यालीसौड में इलाज के दौरान बिन्दा देवी की मौत हो गई, और दूसरी महिला ममता देवी की हालत गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल रिफर कर दिया है।
Haridwar
“हर की पौड़ी और हरिद्वार को बम से उड़ा दूंगा…” धमकी देने वाला गिरफ्तार, SSP ने दी चेतावनी

Haridwar News : हरिद्वार को बम से उड़ाने की धमकी देकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचाने वाले आरोपी को नगर कोतवाली पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है।
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हरिद्वार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 12 घंटे में गिरफ्तार
हरिद्वार के प्रमुख स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि शनिवार रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात नंबर से कॉल आई।
जिसमें कॉलर ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हर की पौड़ी समेत महत्वपूर्ण स्थानों को अगले चार दिनों में बम से उड़ाने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीमों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

नशे में पुलिस को कॉल कर दी थी धमकी
पुलिस ने आरोपी सोहन सिंह रावत (30 वर्ष) निवासी पौड़ी गढ़वाल को रोडीबेलवाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में कॉल करना कबूल किया।
SSP बोले- ऐसी धमकियां बर्दाश्त नहीं
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस तरह की धमकियों को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच में आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है।
- “हर की पौड़ी और हरिद्वार को बम से उड़ा दूंगा…” धमकी देने वाला गिरफ्तार, SSP ने दी चेतावनी
- बड़ी खबर : डीएम सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू
- देहरादून : सेलाकुई श्रमिक आंदोलन में हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने 10 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार
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- देहरादून में यहां मां ने दो मासूमों को नहर में फेंका, फिर खुद भी लगाई छलांग, मौके पर मची अफरा-तफरी
Dehradun
बड़ी खबर : डीएम सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू

Dehradun News : जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई एवं सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
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डीएम सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू
प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सेलाकुई स्थित कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों—जिनमें Lightanium Technology Pvt. Ltd., Dixon Technology तथा Global Medicos प्रमुख हैं—में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
अपर जिलाधिकारी ने धारा-१६३ के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं
सेलाकुई एवं सिडकुल क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
-ईंट, पत्थर या हिंसा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना भी प्रतिबंधित किया गया है।
-बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
-किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है।
-बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों तथा अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा।
जारी आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा तथा संबंधित थाना प्रभारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन, श्रमिक संगठन एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे शांति एवं संयम बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अफवाहों एवं गलत सूचनाओं पर ध्यान ना दें।
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देहरादून : सेलाकुई श्रमिक आंदोलन में हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने 10 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार

Dehradun News : सेलाकुई श्रमिक आंदोलन में उपद्रव, पुलिस ने 10 को किया गिरफ्तार
Dehradun News : देहरादून के सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिकों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हुए फैक्ट्री परिसर और पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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देहरादून में सेलाकुई श्रमिक आंदोलन में हुई पत्थरबाजी
सेलाकुई श्रमिक आंदोलन की आड़ में हुए उपद्रव पर दून पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिला है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सेलाकुई थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत कार्रवाई करते हुए उपद्रव और हिंसा में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने 10 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है। इसके साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-
1- रिजवान पुत्र रफत अली निवासी गांव करणपुर निबाह, थाना फरदान जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, उम्र 25 वर्ष, (डिक्शन कम्पनी) हाल पता जमनपुर, सेलाकुई, देहरादून।
2- विकास पुत्र लक्ष्मी चंद उम्र 28 वर्ष निवासी गांव सडिया मुग़लपुरा थाना न्यूरिया हुसैनपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश (एवंटोर कम्पनी) हाल पता जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
3- रोहित सेमवाल पुत्र विष्णु दत्त सेमवाल उम्र 28 वर्ष निवासी 169 भेल सेक्टर नम्बर 01 रानीपुर मोड़ हरिद्वार (परचून की दुकान जमनपुर में) हाल पता जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
4- कैफ पुत्र फुरकान उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम हैदराबाद थाना सदर कोतवाली जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश ( डिक्सन कंपनी ) हाल पता अकरम की बील्डिंग जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
5- फरदीन पुत्र फहीम उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गौड़ी मौहल्ला देशनगर थाना कोतवाली जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश (डिक्शन कंपनी ) हाल पता जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
6- समीर पुत्र सिराज उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम पूरनपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश (डिक्शन कंपनी ) , हाल पता जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
7- अभिषेक गुप्ता पुत्र दीपू गुप्ता उम्र 21 वर्ष निवासी गांव अटकोना थाना रामपुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश (डिक्शन कमपनी),हाल पता दिनेश प्रसाद का मकान जमनपुर सेलाकुई देहरादून
8- मोहम्मद कैफ पुत्र अकील उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम कटरा थाना कटरा जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश (डिक्शन सलूशन), हाल पता आरिफ का मकान जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
9- सुजान पुत्र मोहम्मद उमर उम्र 22 वर्ष निवासी नगतपुरा सितारगंज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड (ईडी) हाल पता ईनाम का मकान जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
10-हाशिम पुत्र यासीन उम्र 21 वर्ष निवासी गाँव लोधीपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश ( टाइटेनियम ) हाल पता अकरम का मकान जमनपुर सेलाकुई देहरादून ।
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