Crime
उत्तराखंड: पति ने पत्नी को पीटकर कागज पर लिख कर दिया तलाक, अब हलाला का बना रहा दबाव, पुलिस ने मामला किया दर्ज…

उधम सिंह नगर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में एक महिला ने अपने पति पर मारपीट और तलाक का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे गंभीर रूप से प्रताड़ित किया और एक कागज पर तलाक लिखकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद महिला अपने मायके में रहने लगी और अब पति उसे पुनः विवाह के लिए हलाला करने का दबाव बना रहा है।
महिला ने एसएसपी मणिकांत मिश्रा को शिकायत पत्र में बताया कि उसका विवाह धीमरी ब्लॉक निवासी इमाम हुसैन से हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज की मांग की जाती रही और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। इस दौरान महिला और इमाम हुसैन के बीच पांच बच्चे भी हुए, लेकिन पति का व्यवहार सुधरने की बजाय और अधिक हिंसक हो गया। 19 अक्टूबर को इमाम हुसैन ने महिला के साथ मारपीट की और चाकू से हमला भी किया। हालांकि, मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने महिला को बचा लिया, लेकिन पति मौके से फरार हो गया और एक कागज पर तीन तलाक लिखकर उसे छोड़ दिया।
हलाला का दबाव: पीड़िता ने बताया कि इस घटना के बाद वह अपने मायके आकर रहने लगी। अब उसका पति उसे फिर से निकाह करने के लिए हलाला का दबाव बना रहा है। महिला ने इस बारे में विरोध किया तो पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला ने 23 फरवरी 2025 को अपनी शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
पीड़िता की शिकायत के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने इमाम हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ डीआर वर्मा ने बताया कि महिला ने अपने पति पर तलाक देने के बाद दोबारा निकाह के लिए हलाला का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक कानून बनाए जाने के बाद भी इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन मुस्लिम महिलाओं को उनके पति द्वारा तीन तलाक देकर छोड़ देने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कानून की सख्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं।
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हल्द्वानी होटल में युवती से दुष्कर्म, GM गिरफ्तार

हल्द्वानी: नैनीताल रोड स्थित एक होटल के महाप्रबंधक (जीएम) रोहित बेलवाल पर दिल्ली की एक युवती ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी है और आरोपी को पूर्व से जानती थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद हल्द्वानी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रोहित बेलवाल मूल रूप से रामनगर के सावल्दे गांव का रहने वाला है और पहले एक रिजॉर्ट में कार्यरत था, जहां दोनों की मुलाकात हुई थी। युवती का आरोप है कि रोहित ने उसे हल्द्वानी बुलाया और किसी इवेंट से जुड़े कार्य का प्रस्ताव दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता और उसकी सहेली को नैनीताल रोड स्थित एक होटल में रुकवाया।
पीड़िता का कहना है कि मंगलवार रात रोहित जबरन उसके कमरे में घुस आया। उसने शराब पी रखी थी और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही भोटियापड़ाव चौकी प्रभारी अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवती को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी रोहित बेलवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि मामला महिला सुरक्षा और कार्यस्थल की गरिमा से जुड़ा है, पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए गहन जांच में जुटी है।
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कोटद्वार में जीएमओयू के करोड़ों के गबन के आरोप में 9 गिरफ्तार

कोटद्वार: गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड (जीएमओयू) कोटद्वार में भारी वित्तीय गबन के मामले में कोतवाली पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर की गई…जिन्होंने इस गंभीर मामले का शीघ्र और सफल निस्तारण करने के लिए विशेष टीम गठित की थी।
दिनांक 05 मार्च 2025 को कोटद्वार निवासी विजय पाल सिंह जो स्वयं जीएमओयू के मैनेजर सचिव और प्रधान भी रह चुके हैं उन्होंने कोतवाली कोटद्वार में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दाखिल कर पूर्व अध्यक्ष, मैनेजर, अकाउंटेंट समेत नौ व्यक्तियों पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाया था। इस शिकायत के आधार पर कोतवाली में धारा 420 एवं 406 के तहत मुकदमा संख्या 70/2025 पंजीकृत किया गया था।
जांच में सामने आया कि अभियुक्तों ने मृत व्यक्तियों, अन्य स्टेशनों, पेट्रोल पंपों, बिल्डिंग, कंप्यूटर रिपेयर, मेंटेनेंस, दान-पूजा और फर्नीचर रिपेयर के नाम पर फर्जी बिल वाउचर बनाकर तथा काल्पनिक व्यक्तियों के नामों पर नकली प्रार्थना पत्र तैयार कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2,48,43,087/- (दो करोड़ अड़तालीस लाख तैंतालीस हजार सत्तासी रुपये) का गबन किया है।
अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवर के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 18 जून 2025 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अभियुक्तों में शामिल हैं:
जीत सिंह पटवाल, पूर्व अध्यक्ष एवं संचालक
ऊषा सजवान, पूर्व जनरल मैनेजर
अश्वनी कुमार रावत, पूर्व कैशियर
मंजीत सैनी, सहायक लेखाधिकारी
अशोक कुमार, चेकिंग सेक्शन कर्मचारी
मुकेश कुमार, कैशियर सहायक
राजेश चन्द्र बुडाकोटी, कार्यवाहक कैशियर
वीरेन्द्र खंतवाल, पेट्रोल सेक्शन क्लर्क
राकेश मोहन त्यागी, लेखा लिपिक
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उत्तराखंड: घर में घुसकर बेटी की हत्या…4 साल बाद मिला इंसाफ, एक को फांसी, दूसरे को उम्रकैद

रुड़की (हरिद्वार): चार साल पहले जिस दर्दनाक वारदात ने रुड़की शहर को झकझोर कर रख दिया था अब उसमें न्याय की एक अहम झलक देखने को मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह की अदालत ने शादी से इनकार करने पर युवती की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी रिहान उर्फ आरिश को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
बता दे कि घटना 24 अप्रैल 2021 की है…जब कृष्णानगर मोहल्ले में रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती निधि उर्फ हंसी की उसके ही घर में घुसकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। परिवार वालों के मुताबिक आरोपी हैदर अली लगातार निधि पर शादी का दबाव बना रहा था…लेकिन निधि ने साफ इनकार कर दिया था। इसी इनकार को अपनी बेइज्जती समझते हुए हैदर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस हैवानियत को अंजाम दिया था।
इस मामले में रुड़की के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा और उनके बेटे हाईकोर्ट अधिवक्ता ने मजबूती से पैरवी की। पिता-पुत्र की इस कानूनी जोड़ी ने कोर्ट में लगातार ऐसे साक्ष्य पेश किए जिनके चलते आरोपी की जमानत याचिका बार-बार खारिज होती रही। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने निधि के परिवार को इंसाफ की उम्मीद दी।
कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर हैदर अली को दोषी ठहराते हुए फांसी और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपी रिहान को सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माना भुगतना होगा। इस मामले में शामिल तीसरे आरोपी…जो उस समय नाबालिग था उसका मामला अभी जुवेनाइल कोर्ट में लंबित है।
फैसले के बाद निधि के परिजनों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने अधिवक्ता संजीव वर्मा का आभार जताते हुए कहा कि भले बेटी वापस नहीं आ सकती…लेकिन कम से कम उसे इंसाफ तो मिला।
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