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कैंचीधाम बाईपास पर अटका पेच, वन विभाग ने भूमि को बताया अनुपयुक्त

नैनीताल: कैंचीधाम बाईपास निर्माण योजना को एक बार फिर झटका लगा है। काठगोदाम से अमृतपुर के बीच प्रस्तावित 3.5 किमी बाईपास के लिए प्रशासन ने जो भूमि वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी थी…उसे विभाग ने अनुपयुक्त बताते हुए फाइल लौटा दी है।
वन विभाग के मुताबिक, प्रशासन द्वारा दी गई जमीन में से आधे हिस्से पर पहले से ही पौधरोपण किया जा चुका है। ऐसे में वहां दोबारा वनीकरण संभव नहीं है। प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) व नोडल अधिकारी, रंजन मिश्रा ने इस आधार पर आपत्ति दर्ज की है। भीमताल और नैनीताल मार्ग पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए यह बाईपास लंबे समय से जरूरत बना हुआ है। पहली बार इसका प्रस्ताव 2019 में आया था, जो बाद में ठंडे बस्ते में चला गया। 2023 में फाइल दोबारा शासन को भेजी गई। चिह्नित मार्ग में गौला नदी पर एक पुल भी प्रस्तावित है। यह संपूर्ण मार्ग वन भूमि से होकर गुजरता है, इसलिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य है।
प्रशासन ने फिलहाल हाईकोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि में से हिस्सा लेकर, नया प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम जमीन का निरीक्षण करेगी। इसके बाद संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर दोबारा वन विभाग को भेजी जाएगी।
जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि कैंचीधाम बाईपास के लिए भेजी गई भूमि पर वन विभाग ने आपत्ति जताई है। फिलहाल हाईकोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि से हिस्सा लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया गया है…जिसे जल्द भेजा जाएगा।
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Nainital High Court का बड़ा फैसला: पंचायत चुनाव पर आयोग को नहीं मिली राहत

नैनीताल। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर Nainital High Court से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आयोग को पंचायत चुनाव पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक ही कराना होगा।
मामला उस समय से जुड़ा है जब 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। इस आदेश में हाईकोर्ट ने दो जगह वोटर बने लोगों के नामांकन को गलत ठहराया था। आयोग की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के पंचायत चुनावों को लेकर फिर से हलचल मच गई है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को नामांकन या अन्य किसी बात पर आपत्ति हो, तो वह चुनाव के बाद इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सकता है।
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव पूरी तरह से पंचायतीराज अधिनियम के अनुरूप ही कराने होंगे और इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।
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Chief Justice G. Narendran की गाड़ी का भीषण हादसा! जानिए कैसे बची जान

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र (Chief Justice G. Narendran) रविवार शाम दिल्ली से नैनीताल लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा मोरादाबाद के रामगंगा पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) पर हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश के काफिले में आगे चल रही स्कॉर्ट की गाड़ी ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाया। बारिश के कारण सड़क पर फिसलन होने से पीछे से आ रही मुख्य न्यायाधीश की टोयोटा कैमरी गाड़ी अनियंत्रित होकर स्कॉर्ट की गाड़ी से जा टकराई। इसी दौरान पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी भी फिसल कर मुख्य न्यायाधीश की गाड़ी से भिड़ गई।
इस दुर्घटना में मुख्य न्यायाधीश को हल्के झटके आए हैं, जबकि उनके सुरक्षा दस्ते में शामिल कुछ जवानों को मामूली चोटें लगी हैं। घायल दरोगा को मोरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मुख्य न्यायाधीश की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट से तुरंत एक अतिरिक्त वाहन भेजा गया। क्षतिग्रस्त कैमरी गाड़ी को मोरादाबाद में ही मरम्मत के लिए छोड़ दिया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही मोरादाबाद जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायज़ा लिया। राहत की बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश श्री जी. नरेंद्र देर रात सुरक्षित नैनीताल पहुंच गए हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र का प्रोफ़ाइल
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CM Swarojgar Yojana से बदलें किस्मत: हल्द्वानी में 25 लाख तक सब्सिडी लोन का सुनहरा मौका

हल्द्वानी : नैनीताल जिले के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री Swarojgar Yojana के तहत इस बार जिले में 725 लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त लोन देने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
इस बार जिला उद्योग केंद्र के जरिए 580 युवाओं को और जिला खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के जरिए 145 युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी की महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने बताया कि इच्छुक युवा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://msy.uk.gov.in पर जाना होगा। अगर किसी को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई आती है, तो वे सीधे जिला उद्योग केंद्र जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
लोन और सब्सिडी का पूरा विवरण
योजना के तहत विभिन्न सेक्टर में 1 लाख से 25 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध है। खास बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों और महिलाओं को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
सूक्ष्म व्यवसाय (2 लाख रुपये तक) पर 25–30 प्रतिशत सब्सिडी
2–10 लाख रुपये के लोन पर 20–25 प्रतिशत सब्सिडी
10–25 लाख रुपये के लोन पर 15–20 प्रतिशत सब्सिडी
70 से अधिक व्यवसायों में आवेदन का मौका
युवा मोबाइल रिपेयरिंग, रेडीमेड गारमेंट, डेयरी, मशरूम उत्पादन, बुटीक, साइबर कैफे, फूड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फोटोग्राफी, टेंट हाउस समेत 70 से अधिक क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पिछले साल भी मिला था अच्छा रिस्पॉन्स
पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 750 लोगों को लोन देने का लक्ष्य रखा था, जबकि 831 युवाओं को लोन वितरित किया गया था। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
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